दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना देश के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई स्कीम है। भारत के किसी भी राज्य में कोई भी किसान यदि PM Tractor Loan Yojana का लाभ लेना चाहता है तो उसे पहले इस योजना के तहत अपना आवेदन करना होगा। प्रधानमंत्री ट्रैक्टर लोन योजना अनुदान 2021 स्कीम के तहत सब्सिडी में ट्रैक्टर के लिए आवेदन कर सकते है।
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर लोन योजना का उद्देश्य क्या है ?
देश के ज्यादातर किसान कृषि पर आश्रित हैं, इनमे से कई किसानो की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से वे अपने पैसे से ट्रैक्टर और कृषि यंत्र खरीद नहीं सकते है। इसी कारन कुछ किसानों के पास खेती करने हेतु जरूरी यंत्रों का अभाव है। इस लिए भारत सरकार ने PM Kisan Tractor Yojana के माध्यम से ऐसे सभी किसानों अपना खुद का ट्रैक्टर ले सके यही उदेश से इस योजना की शुरुआत की गई है।
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर लोन योजना का लाभ
- PM Kisan Tractor Yojana के माध्यम से किसान किसी भी कंपनी से ट्रैक्टर खरीद सकता है।
- इस योजना का लाभ भारत का हर राज्य का किसान ले सकता है।
- महिला किसानों को Kisan Tractor Yojana की प्राथमिकता दी जाती है।
- आधी कीमत में नया ट्रैक्टर खरीदा जा सकता है।
- सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा भी दी जाती है।
- सभी राज्यों के किसानों के ऑनलाइन आवेदन हेतु अलग-अलग वेबसाइट तैयार की गई हैं।
- लाभार्थियों को इस स्कीम का रुपया डीबीटी द्वारा बैंक खाते में जमा करवा दिया जाता है।
जरूरी दस्तावेज
- पहचान प्रमाणपत्र
- जमीन के दस्तावेज- जैसे खसरा नंबर, खतौनी नंबर
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
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प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ कोन कोन ले सकता है
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए
- सिर्फ गरीब और सीमांत कृषक ही PM Kisan Tractor Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीदने के पात्र होगा।
- अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना से जुड़ा किसान इस Tractor Yojana के पात्र नहीं होगा।
- लोन लेने के लिए किसान के पास अपने नाम पर कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर ऋण योजना की विशेषताएं
- पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत, नए ट्रैक्टर खरीदते समय 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।
- देश की महिला किसानो को केंद्र सरकार द्वारा पं किसान ट्रेक्टर योजना के अंतर्गत अधिक लाभ प्रदान किया जायेगा
- किसानों को उनके बैंक खाते में सीधे प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत लाभ दिया जाता है।
- किसानों को आवेदन स्वीकृत होने के बाद ट्रैक्टर की खरीद पर ट्रैक्टर की राशि का केवल 50 प्रतिशत अपनी जेब से लगाना होगा।
- पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ खेती योग्य भूमि वाले किसानों के नाम पर होना चाहिए। यदि भूमि किसी और के नाम पर है, तो किसान ट्रैक्टर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उसके नाम पर आवेदन नहीं कर सकता है।
- पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है, साथ ही किसानों को ट्रैक्टर का 50% ऋण के रूप में मिल सकता है।
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर लोन योजना का लाभ कैसे ले ?
दोस्तों आप प्रधानमंत्री ट्रैक्टर लोन योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
Offline Apply
- ऑफ लाइन अप्लाई करने के लिए किसान को सबसे पहले कृषि विभाग या फिर अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाना होगा।
- यहां जाने के बाद PM Kisan Tractor Yojana का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर आदि जानकरी को भरें।
- इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को आवेदन फॉर्म संलग्न कर दे और इसे वहा जन सेवा केंद्र में ही जमा कर दें।
Online Apply
आप ऑनलाइन माध्यम से इसका आवेदन कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल कुछ ही राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया गया है।
राज्य आवेदन के लिए लिंक
Madhya Pradesh ऑनलाइन आवेदन लिंक
Bihar ऑनलाइन आवेदन लिंक
Asaam ऑनलाइन आवेदन लिंक
Maharashtra ऑनलाइन आवेदन लिंक
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